अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अब आपको दो हजार रुपये तक के ट्रांजेक्शन के लिए वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) की जरूरत नहीं होगी। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI ) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI-Prepaid Payment Instrument) ) भी पेश किया है। इसके लिए दस हजार रुपये तक की शॉपिंग की जा सकती है।
बता दें कि देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी और मोबाइल ऐप ट्रांजेक्शन में वन-टाइम-पासवर्ड (OTP) की जरूरत को खत्म कर चुके हैं। इसको खत्म करने पीछे मुख्य वजह ट्रांजेक्शन (पैसों के लेन-देन) को तेज और सुविधाजनक बनाना है।
वहीं कंपनियों ने ये फैसला आरबीआई ने बैंकों को बिना ओटीपी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा देने की अनुमति दे दी है। अब ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फटाफट ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इससे ऊपर के लेनदेन के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी।
यह नियम वहां लागू है जहां मर्चेंट कस्टमर को वैरिफाई कर सकता है। आरबीआई ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से नियमों में ढील देने की वजह से बिना ओटीपी के लेनदेन संभव हो पाया है।
हालांकि छोटे भुगतान की सुरक्षा को लेकर भी आरबीआई ने बैंकों से हाईटेक तकनीक पर काम करने को कहा है। पिछले एक साल में साइबर फ्राड के मामलों में 40 % हिस्सेदारी 2, 000 रुपये से छोटे भुगतान की है।
RBI ने पेश किया पीपीआई
आरबीआई ने एक नया प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) भी पेश किया है। इस पीपीआई से अधिकतम 10,000 (दस हजार) रुपये की खरीदारी या अन्य सेवाओं के लिए भुगतान किया जा सकेगा। इस पीपीआई में सिर्फ बैंक एकाउंट से ही पैसे डाले जा सकेंगे।
पीपीआई का उपयोग डिजिटल भुगतान में हो सकेगा, जिसमें बिल भुगतान, मर्चेंट भुगतान, आदि शामिल होंगे। आरबीआई ने इसकी घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी, जिसे अब लागू कर दिया है।
The post आरबीआई ने शॉपिंग के लेन-देन से जुड़े दो बड़े नियम बदलें, अब OTP समेत यह सुविधा होगी खत्म appeared first on Spasht Awaz.
(SPASHT AWAZ)