केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जहां जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 15 सालों से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। इसके तहत जिन बच्चों ने सात वर्ष तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और दसवीं या बारहवीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल होंगे। उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल पाएंगी।
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात को अधिसूचित आदेश में कहा गया है कि केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य विधियों का अनुकूलन) आदेश 2020 जारी कर रही है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
राहत और पुनर्वास आयुक्त के यहां पंजीकृत प्रवासी भी इन नौकरियों में आवेदन के योग्य माने जायेंगे। इसके साथ जम्मू कश्मीर में दस वर्ष तक सेवा करने वाले अखिल भारतीय सेवा, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, केन्द्र सरकार के स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक बैंकों और केन्द्रीय विश्विविद्यालयों के कर्मचारियों के बच्चे भी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बता दें कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस लेते हुए केन्द्र सरकार ने गत 5 अगस्त को इसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के निवासी को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद 35 ए को भी निरस्त कर दिया गया था।
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